Rashid Engineer News: दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में सांसद रशीद इंजीनियर को अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने 2 अक्टूबर 2024 तक के लिए रशीद को अंतरिम जमानत दी है. राशिद इंजीनियर को आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए जमानत दी गई है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए रशीद ने अदालत में याचिका दायर की थी.


दरअसल, 5 जुलाई को अदालत ने रशीद इंजीनियर को लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए हिरासती पैरोल दी थी. 2017 के टेरर फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में है. वह तिहाड़ जेल में बंद है. 


 






नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित
अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. रशीद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.


इन लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल
एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.


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