Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने जिले की सभी वित्तीय और व्यावसायिक इकाइयों को अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी लगाने को कहा है. साथ ही सीसीटीवी सिस्टम में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखने पर संबंधित पुलिस थानों को तत्काल सूचित करने को कहा है. "यह आदेश 5 अप्रैल से पहले ही लागू हो चुका है और 60 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा. जब तक कि पहले वाला आदेश वापस नहीं लिया जाता और आगे विस्तार या संशोधन के अधीन है."


उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
श्रीनगर डीएम के आदेश में कहा गया है, "इस आदेश का कोई भी उल्लंघन कानूनी परिणाम को आकर्षित करेगा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत माना जाता है." किसी भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के तहत साधारण कारावास से एक महीने तक की सजा या 200 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.


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जम्मू-कश्मीर में नागरिकों पर हमले की धटनाएं बढ़ीं 
डीएम ने कहा कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर में देशद्रोही और विध्वंसक तत्वों द्वारा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की धटनाएं बढ़ी हैं. बढ़ती घटनाओं के कारण मौजूदा समय में लगातार खतरे को देखते हुए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना है. राज्य, यहां के लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तकनीकों के उपयोग सहित कई उपायों की आवश्यकता है.


बता दें कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले की लगातार आशंका बनी रहती है. आए दिन इस तरह की धटनाएं समाचारों की सुर्खियों में आती रहती हैं. इन्हीं सभी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने यह कड़ा फैसला लिया है. 


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