(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Jammu Kashmir News : जम्मू में मतदाता बनने के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज, बेघर लोग ऐसे बनेंगे मतदाता
Jammu News : चुनाव अधिकारी के आदेश के मुताबिक नागरिकता साबित करने के लिए ये दस्तावेज न होने पर आवेदक का भौतिक सत्यापन कराया जाना जरूरी होगा.
Jammu: जम्मू के जिला चुनाव अधिकारी से उन कागजात की सूची जारी है, जो वहां से एक साल या उससे अधिक समय से रह रहे लोगों के मतदाता बनने के लिए जरूरी है.इनमें से किसी एक कागजात को निवासी होने के प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है. वहीं ऐसे पात्र लोग, जिनके पास ऐसे कागजात नहीं है, उनका नाम भौतिक सत्यापन के बाद मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा. चुनाव अधिकारी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने मतदाता बनने के लिए नागरिकता प्रमाणित करने के लिए इन कागजात को मान्यता दी गई है.
चुनाव अधिकारी ने क्या कहा है
इस संबंध में जम्मू के जिला चुनाव अधिकारी ने मंगलवार को आदेश जारी किए. इसके मुताबिक मतदाता बनने के लिए नागरिका साबित करने के लिए पानी, गैस और बिजली के बिल, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर और सूचीबद्ध बैंक के पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, जमीन के मालिकाना साबित करने वाले राजस्व विभाग के दस्तावेज, किराएदार होने की स्थिति में रजिस्टर्ड रेंट और लीज समझौता और घर का मालिक होने की दशा में घर की खरीद के रजिस्टर्ड समझौते को पेश किया जा सकता है.
The Government is going ahead with its plan to add 25 lakh non-local voters in J&K and we continue to oppose this move. BJP is scared of the elections & knows it will lose badly. People of J&K must defeat these conspiracies at the ballot box. pic.twitter.com/U6fjnUpRct
— JKNC (@JKNC_) October 11, 2022
उनका क्या होगा, जिनके पास कागजात नहीं हैं
चुनाव अधिकारी की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि नागरिकता साबित करने के लिए इनके अलावा भी पेश किए जाने वाले दस्वावेज मान्य होंगे. इस आदेश में कहा गया है कि इन दस्तावेजों के न होने की सूरत में आवेदक का भौतिक सत्यापन कराया जाना जरूरी है. यह भौतिक सत्यापन खासकर उन भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी है, जो मतदाता बनने के योग्य तो हैं, लेकिन उनके पास कोई नागरिक होने का कोई दस्तावेज नहीं है. ऐसे नागरिकों के भौतिक सत्यापन के लिए चुनाव अधिकारी किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं. जम्मू जिले के सभी तहसीलदारों को किसी को निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है.
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