झारखंड हाई कोर्ट में 10 से 14 जुलाई तक नहीं दाखिल होगी याचिका, बढ़ रहे मामलों के कारण अदालत ने लगाई रोक
राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड हाई कोर्ट में फिलहाल एक तिहाई कर्मचारी ही काम कर पा रहे हैं. वहीं अदालत में रोजाना औसतन 300 मामले आ रहे हैं.
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने बैकलॉग (पिछला शेष काम) कम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीकों से अदालत में अगले पांच दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है.कोरोना के कारण पहले ही हाई कोर्ट में सभी कर्मचारियों का आना अभी तक शुरू नहीं हुआ है और रोजाना सैकड़ों केस अदालत के सामने आ रहे हैं.
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और हाई कोर्ट वकील संघ को भी इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद संघ ने नोटिस जारी कर सभी वकीलों को इससे अवगत करा दिया है.
रोजाना आ रहे 300 से ज्यादा मामले
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के चलते अदालत में अभी एक तिहाई कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है, जबकि प्रत्येक दिन औसतन 300 से अधिक मामले दायर हो रहे हैं.
अदालत में ऑनलाइन मामले दायर करने के साथ- साथ कुछ मामलों में याचिका दायर करने के लिए पेटी भी रखी गयी है. इस पेटी में भी याचिका और आवेदन डाले जा रहे हैं.
अधिक याचिका दायर होने के कारण पिछला शेष कार्य बढ़ गया है. पिछले बचे काम को पूरा करने के लिए पांच दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगायी गयी है.
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