(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Mid Day Meal Scam: 100 करोड़ रुपये के मिड डे मील घोटाला मामले में 3 लोगों पर आरोप तय, पढ़ें पूरी डिटेल
झारखंड में गरीब बच्चों के निवाले का घोटाला करने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ CBI की विशेष कोर्ट में आरोप तय किया गया. CBI ने मिड डे मील घोटाले के मामले में 2017 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी.
Jharkhnad Mid Day Meal Scam News: झारखंड सरकार के मिड डे मील के खाते से करीब 100 करोड़ रुपये के फर्जी हस्तांतरण से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर बिल्डर संजय कुमार तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजय उरांव और सुरेश कुमार के खिलाफ सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत में आरोप तय किया गया. इस मामले में अब सीबीआई की ओर से सुबूत पेश किया जाएगा. इससे पूर्व आरोप गठन के दौरान तीनों आरोपियों से उसके ऊपर लगे आरोपों के बारे में अदालत ने पूछा.
वहीं तीनों आरोपियों ने अदालत से कहा कि वह इस मामले में निर्दोष हैं. आगे हम ट्रायल पेश करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करते हुए तीनों के खिलाफ आरोप तय किया. बता दें कि सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले के मामले में अगस्त 2017 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. संजय तिवारी की डिस्चार्ज 24 अप्रैल को अदालत ने खारिज कर दी थी. जबकि अजय उरांव की अर्जी पूर्व में ही खारिज हो चुकी है.
कोर्ट को गुमराह करने के लिए जमा किए फर्जी दस्तावेज
बताते चलें कि संजय ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि वह अपने पूर्वजों से मिली जमीन वाराणसी के प्रसिद्ध होटल 'होटल क्लार्क, वाराणसी' के निदेशक को 17.54 करोड़ रुपये में बेच कर पैसे बैंक को दे देगा, जिसकी कॉपी कोर्ट में सौपी गई थी. उसके बाद ईडी ने जांच के बाद यह दावा फर्जी पाया गया है. ईडी ने जांच में पाया कि संजय तिवारी ने खरीद-बिक्री के जो कागजात कोर्ट में पेश किए, वे फर्जी हैं क्योंकि संजय तिवारी के नाम वह सम्पति है ही नहीं. उसने कोर्ट को गुमराह करने की साजिश रची थी.