Jharkhand News: बोकारो के एक कोर्ट ने दहेज से जुड़े हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है. मामला दहेज नहीं देने पर हत्या से जुड़ा है. एडिशनल सत्र जज योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज नहीं देने पर गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतका के पति, ससुर और सास को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.


इतने रुपये में तय हुई थी शादी


घटना पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के आमटांड की है. दहेज नहीं देने पर हत्या के मामले में कोर्ट ने पति झंडू कुंभकार, ससुर किंकर कुंभकार और सास जितनी देवी को शनिवार को सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले कि जानकारी विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने दी है. धनबाद तोपचांची के केंदुआडीह रहने वाली नुनीबाला की शादी 22 जून  2017 को आमटांड के झंडू कुंभकार के साथ हुई थी. मृतका के पिता सुनील कुमार ने 90000 में शादी तय की थी.


दहेज देने बावजूद भी की हत्या


इस दौरान 81 हजार दहेज के रूप में चुकता किया गया. शादी के बाद से 9000 रुपये सहित टीवी और बाइक की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया जाने लगा. मृतका के पिता के द्वारा ₹9000 तय किए गए दहेज की राशि को चुकता किया गया. इसके बावजूद 7 नवंबर 2017 को मृतका की गला दबाकर हत्या कर दी गई. मृतका के पिता ने उसके ससुराल के तीनों लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.


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