Jharkhand News: झारखंड सरकार ने 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी महिलाओं के लिए पेंशन योजना (Pension Scheme) की शुरुआत की. इस योजना का लाभर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के 50 साल की उम्र के लोग भी ले सकेंगे. सीएम चंपई सोरेन (Champai Soren) ने बुधवार को रांची के खेलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभान्वितों को पेंशन की राशि ट्रांसफर की. सीएम सोरेन ने इस योजना के तहत करीब 1 लाख 58 हजार लाभार्थियों के खाते में पेंशन की पहली किस्त के रूप में 31.6 करोड़ की रकम डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की.


सरकार ने इसे 'सर्वजन पेंशन योजना' का नाम दिया है. पूरे राज्य में अब तक इसके तहत 2 लाख 22 हजार लाभार्थियों का चयन किया गया है. पहले पेंशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 60 साल थी. बीते नवंबर महीने में सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 50 साल कर दी.


राज्य में 27 लाख लोगों को मिल रहा पेंशन का लाभ
अब पूरे राज्य में करीब 27 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधवा पुनर्विवाह योजना भी लॉन्च की है. इसके तहत पात्र महिलाओं को सरकार की तरफ से दो लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. सरकारी नौकरी, पेंशनधारी और आयकरदाता की श्रेणी में आने वाली विधवा महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.






विधवा महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार, हमारी सरकार वैसी विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिनकी जिंदगी शायद कहीं थम सी गई है. देश में एकल महिलाओं एवं बिना तलाक की निराश्रित परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए पेंशन देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने की थी. इन योजनाओं की लॉन्चिंग के लिए आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बेबी देवी भी उपस्थित रहीं.


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