(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Jharkhand: 'धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम पर दो हफ्ते में फैसला लें वरना...', पलामू प्रशासन को HC का निर्देश
Jharkhand News: झारखंड के पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है लेकिन अब तक स्थानीय प्रशासन ने इसको लेकर इजाजत नहीं दी है. जिसपर अब हाई कोर्ट का आदेश आया है.
Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पलामू (Palamu) के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) के कार्यक्रम की प्रशासनिक अनुमति के लिए दिए गए आवेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लें. यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी 2024 तक प्रस्तावित है. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा.
जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली हनुमंत कथा समिति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया. कोर्ट में इस मामले में राज्य सरकार को छूट दी है कि वह अगर जरूरी समझे तो इस मामले में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सकती है. उस पर अगली सुनवाई 5 जनवरी 2024 को होगी.
इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने का हवाला दे नहीं दी थी इजाजत
याचिका दाखिल करने वाली प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में पलामू में प्रस्तावित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को उपायुक्त ने रद्द कर दिया था. उपायुक्त ने हवाला दिया था कि कार्यक्रम स्थल नदी किनारे निर्धारित किया गया था. भारी भीड़ से वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता था. अब नए सिरे से पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम रैयती भूमि पर 10 से 15 फरवरी 2024 तक निर्धारित किया गया है. इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है.
पलामू के डीसी की अनुमति का है इंतजार
इस कार्यक्रम के लिए हनुमंत कथा आयोजन समिति ने 4 दिसंबर को पलामू डीसी को आवेदन देकर अनुमति मांगी है, लेकिन अब तक उनके स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है. प्रार्थी ने इस कार्यक्रम को लेकर पलामू डीसी से अनुमति दिलाने का आग्रह कोर्ट से किया. कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना लोगों का मौलिक अधिकार है इसलिए पलामू डीसी दो सप्ताह में हनुमंत कथा आयोजन समिति के कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव को निष्पादित करें.