Dumka Death Case: झारखंड के दुमका जिले में लड़की को जलाकर मारने के मामले में नया मोड़ आया है. मृतक के पिता ने लड़की को बालिग बताए जाने की बातों को नकारा है. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी नाबालिग थी. उसकी उम्र मात्र 16 साल थी. उन्होंने कहा, मेरी बेटी की उम्र महज 16 साल थी. पुलिस बयान लेने में ठीक से सुन नहीं पाई क्योंकि वो जलने की वजह से काफी तकलीफ में थी. पुलिस ने सुधार के लिए आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट लिया है.
शाहरुख पर लगेंगी POCSO की धाराएं
इस मामले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने SP से सिफारिश की है कि आरोपी शाहरुख पर POCSO के तहत मामला दर्ज हो. दुमका सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया, 'हम अनुशंसा करते हैं कि प्राथमिकी में पॉक्सो अधिनियम की धाराएं जोड़ी जाएं क्योंकि हमारी जांच के अनुसार लड़की नाबालिग थी.'
पुलिस का दावा कुछ और
इससे पहले पुलिस ने ये दावा किया था कि पीड़िता के बयान के अनुसार उसकी उम्र 19 साल थी. जिसकी वजह से POCSO के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया. लेकिन अब अगर POCSO के तहत मामला दर्ज होता है तो आरोपी शाहरुख की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी.
क्या है मामला
23 अगस्त को आरोपी शाहरुख ने एकतरफा प्रेम में आकर लड़की को जिंदा जला दिया था. शाहरुख ने खिड़की के रास्ते से पेट्रोल फेंककर आग लगा दी. इस घटना में लड़की बुरी तरह झुलस गई थी. जिसके 5 दिन बाद पीड़िता ने रांची के रिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया. फिलहाल शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
उधर, बाल अधिकारों को लेकर देश की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष झारखंड के दुमका जाएंगे और वहां नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या मामले की पड़ताल करेंगे. इस मामले का संज्ञान लेते हुए एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि वह इस सप्ताह मामले की जांच के लिए दुमका जाएंगे.
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