Illegal mining case: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय से करारा झटका लगा है. ईडी ने सोरेन की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें पूछताछ की तारीख बदलने की मांग की गई थी.  दरअसल, सीएम हेमंत सोरेन के अपील को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी )ने खारिज कर दिया है.


सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम ने ईडी को पत्र लिखकर अपील किया था कि उन्हें पूछताछ के लिए 17 नवंबर के बजाय एक दिन पहले यानि 16 नवंबर को ही पूछताछ के लिए बुला लिया जाए. हालांकि ईडी ने तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस अपील खारिज कर दिया. 17 नवंबर को ही सम्भवतः ईडी द्वारा हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी.


बता दें झारखंड और बिहार में अवैध खनन और जबरन वसूली से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 नवंबर को फिर से तलब किया था. इससे पहले सोरेन ने इससे पहले जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो ईडी से तीन सप्ताह का समय मांगा था. 


ईडी ने भी झारखंड पुलिस को लिखी थी ये चिट्ठी
सोरेन ने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर तीन सप्ताह का समय मांगा था. उन्होंने कहा कि उनका व्यस्त कार्यक्रम है इसलिए उन्हें तीन सप्ताह का समय चाहिए. ईडी ने भी झारखंड के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर पूछताछ से पहले सुरक्षा के समुचित इंतजाम करने को कहा था.


सूत्रों ने कहा, सोरेन द्वारा हस्ताक्षरित एक चेक था, जो हाल ही में छापेमारी के दौरान हमें मिला . उन्होंने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और लीज प्रदान की. ईडी ने हाल ही में रांची की विशेष अदालत में सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा और बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी, जिन्हें झारखंड के सीएम का करीबी भी कहा जाता है.


चार्जशीट पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है. ईडी ने कहा कि जांच के दौरान, पूरे भारत में कई तारीखों पर 47 तलाशी जगह ली गईं, जिसके परिणामस्वरूप 5.34 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई, 13.32 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि को जब्त कर लिया गया, इसके अलावा एक अंतर्देशीय पोत एमवी इंफ्रालिंक-3 को फ्रीज कर दिया गया. पांच स्टोन क्रशर और दो हाइवा ट्रक के अलावा दो एके 47 असॉल्ट राइफल के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए.


पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश गिरफ्तार 
इससे पहले ईडी ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत बरहरवा पुलिस स्टेशन, साहेबगंज जिला, झारखंड द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. बाद में आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध खनन के संबंध में कई प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं. अब तक, ईडी ने इस मामले में अवैध खनन से संबंधित अपराध की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय की पहचान की है.


पीएमएलए की जांच से पता चला है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक दबदबे वाले पंकज मिश्रा अपने साथियों के माध्यम से साहेबगंज और उसके आसपास के इलाकों में अवैध खनन कारोबार के साथ-साथ अंतर्देशीय नौका सेवाओं को नियंत्रित करता था. ईडी अधिकारी ने कहा पंकज मिश्रा द्वारा अर्जित किए गए 42 करोड़ रुपये के अपराध की राशि की अब तक पहचान की जा चुकी है. मामले में आगे की जांच जारी है.


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