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Jharkhand News: लालू यादव को फिलहाल राहत नहीं, अब जमानत याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल तक टली

लालू प्रसाद यादव के जमानत मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी है.

Jharkhand News: डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. लालू यादव की ओर से सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका 24 फरवरी को दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. 

CBI को अंतिम मौका
पिछले हफ्ते न्यायाधीश के उपलब्ध ना होने के कारण सुनवाई आठ अप्रैल के लिए टाल दी गई थी, लालू प्रसाद यादव के जमानत मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी है. लालू यादव के वकील प्रभात कुमार की मानें तो कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका दिया है.

22 अप्रैल को होगा फैसला
लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सीबीआई की ओर से ऑब्जेक्शन किया गया था जिसपर अब कोर्ट ने 22 अप्रेल को अपना फैसला सुनाएगी. हालांकि कृष्ण मोहन प्रसाद समेत चार लोगों को जमानत दे दी गई है. आपको बतादें की लालू की जमानत याचिका में लालू के खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि राजद सुप्रीमो ने इस मामले में मिली सजा की आधी सजा की अवधि पहले ही पूरा कर ली है. 

चार मामलो में पहले ही मिल चुकी जमानत 
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के पांच मामलों में से चार मामलों में पहले कोर्ट के द्वारा जमानत दी जा चुकी है. अब डोरंडा कोसागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी पर सीबीआई की अदालत ने लालू पर पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगया था, जिसे चुनौती देते हुए लालू के वकीलों ने झारखंड हाई कोर्ट में लालू के 17 बीमारियों का हवाला देते जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसपर आज न्यायाधीश अपरेश कुमार की अदालत ने सुनवाई की है.

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