'प्रथम दृष्टया वह दोषी नहीं हैं और...' हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने क्या कहा?
Hemant Soren News: झारखंड हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये के जमानती मुचलके जमानत दे दी. साथ ही सिक्योरिटी भी जमा करने का निर्देश दिया.
Hemant Soren Got Bail: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को आज हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग केस में जमानत दे दी. जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. दरअसल, कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था.
न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया, "याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के जमानती मुचलके और इतनी ही राशि की सिक्योरिटी के साथ जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है."
हेमंत सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया, "हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है. अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है."
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. एक अधिकारी ने बताया कि सोरेन (48) बिरसा मुंडा जेल में कैद थे और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें अपराह्न चार बजे रिहा किया गया.
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सोरेन को अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर खुशी जताई.
अदालत ने कहा, "यद्यपि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता के आचरण को एजेंसी के अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उजागर किया गया है लेकिन मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता द्वारा समान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है.
एकल पीठ के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि अदालत का निष्कर्ष है, "पीएमएलए, 2002 की धारा 45 की शर्त के तहत यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं है."
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