Jharkhand News: झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को राहत नहीं, PMLA कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई
Land Scam Case: पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत आठ लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी है.
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Jharkhand Land Scam Case: जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है. पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत आठ लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. अब वो 13 जून तक रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रहेंगे. अगली पेशी 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी.
जमीन घोटाला मामले में गुरुवार (30 मई) को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. इसी मामले में जेल में बंद रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मो. सद्दाम की भी कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई. और इसके बाद न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई.
31 जनवरी को हुई थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी रांची के बड़गाईं अंचल में करीब साढ़े आठ एकड़ जमीन से संबंधित मामले में हुई थी. आरोप है कि उन्होंने इस जमीन को अवैध तरीके से खरीददारी की थी. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में हेमंत सोरेन को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. इस केस में अबतक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
रेगुलर बेल याचिका पर 10 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई
इस मामले में हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका फाइल की है, जिस पर 10 जून को सुनवाई होगी. पिछले मंगलावर को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी. लेकिन, उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिल सकी थी. वहीं, ED ने इस मामले में जवाब दाखिल करने और पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा है. अदालत ने जांच एजेंसी को 10 जून के पहले शपथ पत्र के जरिए जवाब दाखिल करने को कहा है.
इसके पहले इस मामले में रांची की स्पेशल PMLA कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सोरेन ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी. 21-22 मई को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई थी.
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