Jharkhand News: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से एक और झटका लगा है. रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ईडी के कई समन का उल्लंघन करने के मामले में उनके खिलाफ संज्ञान लिया है. इस मामले में उन पर केस चलेगा. ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था. इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए. यह पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है.


इस कंप्लेन केस पर सीजेएम कोर्ट ने 28 फरवरी को पहली सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आदेश दिया है.


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हेमंत सोरेन को कब कब भेजा गया समन


रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने उन्हें पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था. इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर 2023 के अलावा 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी 2024 को समन भेजे गए थे. दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.


हेमंत सोरेन ने ईडी की कस्टडी में ही राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया था. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 'झारखंड टाइगर' नाम से मशहूर चंपई सोरेन को राज्य का सीएम बनाया गया. हेमंत सोरेन की गिरफ्तार के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा और इसे बदले की राजनीति करार दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.