![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Jharkhand: गाड़ियों को कबाड़ में किया तब्दील तो नए वाहन के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में मिलेगी 25 फीसदी छूट
Ranchi News: झारखंड सरकार ((Jharkhand Government)) के कैबिनेट की ओर से मंजूर की गई स्क्रैप पॉलिसी 2022 (Scrap Policy 2022) की अधिसूचना जारी कर दी गई है.
![Jharkhand: गाड़ियों को कबाड़ में किया तब्दील तो नए वाहन के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में मिलेगी 25 फीसदी छूट Jharkhand 25 percent exemption in registration of new vehicle and tax on converting vehicles into junk in state Jharkhand: गाड़ियों को कबाड़ में किया तब्दील तो नए वाहन के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में मिलेगी 25 फीसदी छूट](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/09/14/908549d8840d067e19d781ef457c90f41663151466080135_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Jharkhand Scrap Policy 2022: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन (Registration) और टैक्स (Tax) में 25 प्रतिशत छूट का नियम लागू कर दिया है. झारखंड सरकार के कैबिनेट की ओर से मंजूर की गई स्क्रैप पॉलिसी 2022 (Scrap Policy 2022) की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस पॉलिसी का उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण (Pollution) पर नियंत्रण पाना है.
टैक्स में दी जाएगी छूट
अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त पुराने वाहन को स्क्रैप में तब्दील करने का प्रमाण पेश करता है, तो उसे झारखंड मोटर वाहन टैक्सेशन रूल 2001 के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी. पुराने वाहन को उसके रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष के बीच स्क्रैप में तब्दील करने पर ही ये छूट मिलेगी. यानी 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर ये लाभ नहीं मिल पाएगा. ट्रांसपोर्टिंग करने वाली गाड़ियों के लिए पॉलिसी में अलग तरह की शर्तें तय की गई हैं. ऐसी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की तिथि से 8 वर्ष तक स्क्रैप में तब्दील करने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन टैक्स में 15 फीसदी की रियायत दी जाएगी. झारखंड कैबिनेट ने बीते एक सितंबर को इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी, जिसे अब अधिसूचित किया गया है.
स्क्रैपिंग के लिए यार्ड स्थापित करने की दिशा में पहल
बताया गया है कि परिवहन विभाग ने रजिस्टर्ड गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए यार्ड स्थापित करने की दिशा में भी पहल की है. इसके लिए विभाग ने इच्छुक पार्टियों से आवेदन भी आमंत्रित किए हैं. स्क्रैपिंग की सेवा उपलब्ध कराने के इच्छुक व्यक्तियों, सोसाइटी, कंपनी को प्रदूषण बोर्ड के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना होगा.
ये भी पढ़ें:
झारखंड के स्कूल से आई हैरान करने वाली तस्वीर, यहां बच्चों के साथ हर रोज क्लास अटेंड करता है लंगूर
Jharkhand Cash Case: BJP MLA ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, बोले 'पश्चिम बंगाल में अपने ही विधायकों को फंसा दिया'
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![गुंजन मिश्रा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/6ec004605e883a2bcc75eaa943aa1490.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)