Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की पुलिस को बजरंग दल के नेता कमालदेव गिरि के एक रिश्तेदार के साथ मारपीट करने के आरोप में अपने कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. कमालदेव गिरि की पिछले साल नवंबर में चक्रधरपुर में हत्या कर दी गई थी. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने शुक्रवार को आपराधिक याचिका पर सुनवाई की.


इस दौरान उन्होंने पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो. जिन्होंने कमालदेव गिरि की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे उनके शोकाकुल रिश्तेदारों के साथ मारपीट की थी. कमालदेव गिरि की पिछले साल नवंबर में हत्या कर दी गई थी. उन पर देशी बम फेंका गया था. गिरि की मौत के बाद उनके समर्थकों और रिश्तेदारों ने तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था.


हाईकोर्ट में इस मामले में भी हुई सुनवाई


गिरि के परिजन का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शन समाप्त कराने के लिए बल प्रयोग किया था. उन्होंने कहा कि वे पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा. वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के चार जिलों में साल 1984 के सिख दंगा प्रभावितों को मुआवजे के भुगतान पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार से अप-टू-डेट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.


बता दें कि, शुक्रवार को सतनाम सिंह गंभीर नामक शख्स की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से जानना चाहा कि, दंगा पीड़ितों के मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों की जांच के लिए बनाए गए वन मैन कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई?


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