Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाता भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी वोटर आईडी के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर मतदान कर सकते हैं. जानकारी झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दी. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में जिस भी व्यक्ति का नाम दर्ज है, उसे वोट देने का हक है. उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विधानसभा चुनाव में प्रचार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए करने को कहा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, "अगर किसी कारण मतदाता के पास चुनाव आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र नहीं है, तो आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज; केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड में से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं.
दिव्यांग मतदाता सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के आधार पर और सांसद, विधायक, एमएलसी आधिकारिक पहचान पत्र पर भी वोट दे सकेंगे."
आचार संहिता का पालन करें राजनीतिक दल- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जागरूकता फैलाने को कहा. उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित न रहे. स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है.
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने को भी कहा. विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों ने विधानसभा चुनाव प्रचार में आने वाली समस्याओं और आयोग की गाइडलाइन्स के सवाल पूछे. बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, ओएसडी गीता चौबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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