Jharkhand News: लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने फैसला लिया है कि, प्रदेश के लोगों को अब एक रुपया किलो की दर से चने की दाल मिलेगी. हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया. कैबिनेट ने सभी राशन कार्डधारकों को एक रुपया प्रति किलो की दर से दाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
इतना ही नहीं पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी बिहार से झारखंड आये थे, उन सभी को सरकारी कर्मियों के रूप झारखंड में समायोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. झारखंड कैबिनेट की बैठक में कल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के सभी लाभुक परिवारों को प्रति परिवार एक किलोग्राम चना दाल प्रतिमाह एक रुपया किलो की दर से दिया जाएगा. इस संबंध में चना दाल वितरण की संशोधित योजना को कैबिनेट ने कल मंजूरी दे दी.
JBVNL को दिए गए कर्ज पर हुआ ये फैसला
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की उदय (Ujjwal Discom Assurance Yojana) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) को ऋण के रूप में दी गई राशि 6136.37 करोड़ रुपये के 3/4 (4,602.2775 करोड़ रुपये) को अनुदान एवं 1/4 (1534,0925 करोड़ रुपये) को हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई. साथ ही झारखंड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवा शर्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इतना ही नहीं पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए संविदा पर पूर्व स्वीकृत तीन हेलीकॉप्टर पायलट के अनुबंध राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
विधानसभा में पेश होंगे ये रिपोर्ट्स
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए साल के लिए झारखंड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखंड विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों के वर्ष 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के सामने पेश करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों के साल 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के सामने पेश करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा गठित हाई कोर्ट ऑफ (Conditions of Engagement of Co- Terminus Employees) Rules, 2019 पर राज्यपाल का अप्रूवल प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया. साथ ही 40 कोर्ट के निर्माण की लागत राशि 35,70,14,737 रुपये करने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी.
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की उदय (Ujjwal Discom Assurance Yojana) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय साल 2015-16 में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को ऋण के रूप में दी गई राशि 6136.37 करोड़ रुपये के 3/4 (4,602.2775 करोड़ रुपये) को अनुदान एवं 1/4 (1534,0925 करोड़ रुपये) को हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई.