Jharkhand Latest News: झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए पांच लाख रुपये के मेडिकल बीमा के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. राज्य सरकार के इस फैसले से झारखंड के लगभग 30,000 वकीलों को लाभ मिल सकता है. मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए हैं.


कैबिनेट ने नव नामांकित अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता (स्टाइपेंड) देने का भी निर्णय लिया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ‘झारखंड एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी’ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्ते 5,000 रुपये की राशि देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. वकीलों के विभिन्न संगठनों ने इस निर्णय की सराहना की.


मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट के माध्यम से दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए यह निर्णय ऐतिहासिक साबित होगा. सोरेन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देश में पहली बार राज्य सरकार अब राज्य के सभी नए वकीलों को पांच साल तक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में इस पेशे में बने रहने की ताकत मिल सके. मुझे भरोसा है कि इस निर्णय से लाभ लेते हुए गरीब परिवार के युवा/युवती भी अब न्याय के मंदिर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाएंगे."


सीएम के फैसले पर क्यो बोले अधिवक्ता?
झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हमारे सीएम (हेमंत सोरेन) ने 7 फरवरी, 2023 को अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया था. उसके बाद कई कठिनाइयों को झेलते हुए आज ये समय आ गया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने अधिवक्ताओं के लिए तीन योजनाओं को मंजूरी दे दी. नए अधिवक्ताओं को अगले पांच वर्षों तक 5,000 रुपये का वजीफा मिलेगा. उन्हें चिकित्सा बीमा भी मिलेगा और अधिवक्ताओं के लिए पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दी गई है. हम इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन के आभारी हैं. 


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