Jharkhand: दहेज हत्या के मामले में होमगार्ड के जवान और उसके भाई को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला
Bokaro News: होमगार्ड के जवान और उसके भाई ने दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या (Murder) कर दी थी. मामले में कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
Jharkhand Bokaro Dowry Murder Case: दहेज हत्या (Dowry Murder) के एक मामले में शुक्रवर को बोकारो जिला अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह (Yogesh Kumar Singh) ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक होमगार्ड जवान और सेना के एक जवान को दहेज हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. घटना चास थाना क्षेत्र के कैलाश नगर की है. होमगार्ड जवान और उसके भाई (सेना में जवान) ने दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या (Murder) कर दी थी. मृतक संगीता कुमारी (Sangeeta Kumari) बिहार (Bihar) के भोजपुर सोनबरसा की रहने वाली थी.
साल 2018 में हुई थी शादी
जानकारी के मुताबिक बिहार के सोनबरसा की रहने वाली संगीता कुमारी की शादी 27 जून 2018 को चास कैलाश नगर के रहने वाले बेरोजगार निरंजन पांडे के साथ हुई थी. शादी के डेढ़ महीने बाद निरंजन की होमगार्ड में नौकरी लग गई. उसके बाद से ही निरंजन और उसका सेना में तैनात भाई नीरज कुमार पांडे दहेज की मांग करने लगे. लगातार संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था.
गला दबाकर की गई हत्या
प्रताड़ना के दौरान 2 अप्रैल 2020 को घर में संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी गई. मामले में चास थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया और इसी मामले में शुक्रवार को पति और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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