Jharkhand Dhanbad Judge Uttam Anand Murder Case: जज उत्तम आनंद (Judge Uttam Anand) हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. दोनों आरोपियों लखन वर्मा (Lakhan Verma) और राहुल वर्मा (Rahul Verma) को साजिशन हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया गया है. दोनों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया है. अगली तारीख 6 अगस्त पर सीबीआई की विशेष अदालत दोनों दोषियों को सजा सुनाएगी. सीबीआई की अपराध शाखा के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल (Amit Jindal) ने बताया कि सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने स्पीडी ट्रायल चलाकर एक वर्ष के अंदर ऐतिहासिक फैसला दिया है. उन्होंने बताया कि ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा ने साजिश के तहत जज उत्तम आनंद की हत्या की और साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया. इसी मामले में 58 गवाहों की गवाही के बाद दोनों को धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी पाया गया. अगली तारीख 6 अगस्त पर दोनों को सजा सुनाई जाएगी.  


आज ही के दिन 28 जुलाई 2021 को हुई थी हत्या
आज ही के दिन 28 जुलाई 2021 को धनबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से टक्कर मारकर कर दी गई थी. जज उत्तम आनंद को सुबह 5 बजकर 8 मिनट पर मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से टक्कर मारी गई थी. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था. 


एसआईटी जांच के बाद सीबीआई ने संभाला जांच का जिम्मा 
राज्य सरकार ने एसआईटी टीम गठित कर हत्या मामले में उद्भेदन के लिए आदेश दिए थे. लेकिन, तब तक झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. जिसके बाद 4 अगस्त 2021 को ये केस सीबीआई को ट्रासंफर कर दिया गया. सीबीआई की विशेष टीम धनबाद पहुंची और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए.  


रची गई हत्या की साजिश 
इस दौरान दोनों दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा का नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया गया. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर कुल 169 गवाहों से पूछताछ की, जिसमें 58 गवाहों का बयान दर्ज किया गया. सीबीआई का दावा है कि जज उत्तम आनंद को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी जिससे उनकी मौत हुई. सीबीआई का दावा है कि जज उत्तम आनंद कि हत्या की साजिश रची गई थी और इसीलिए ऑटो और मोबाइल कि चोरी कर घटना को अंजाम दिया गया था. 20 अक्टूबर 2021 को सीबीआई ने दोनों खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए चार्टशीट दाखिल की थी. सीबीआई ने दोनों खिलाफ ऑटो और मोबाइल चोरी की भी अलग से एफआईआर दर्ज की थी.


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