Jharkhand Gang Rape Case: गैंगरेप मामले में 10 आरोपियों को 25 साल की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Dumka Gang Rape Case: झारखंड के दुमका की अदालत ने सामूहिक बलात्कार के 10 आरोपियों को 25-25 साल बामशक्कत कैद की सजा सुनाई और 3.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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10 Years Imprissionment to Gangrape Convicts: झारखंड (Jharkhand) में दुमका (Dumka) की एक अदालत ने गैंगरेप (Gang Rape) से संबंधित एक मामले में दोषी साबित होने वाले दस आरोपियों को 3.10 लाख जुर्माना अदा करने के साथ 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा का एलान किया.
दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर निवासी मनोज मोहली 1, मनोज मोहली 2, मंगल मोहली उर्फ मामु, बोदी लाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम, विकास मोहली, मिथुन टुडू उर्फ मोहली, नुनुलाल मोहली, उज्जवल मोहली और एगियास मोहली उर्फ बाबु को भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी के तहत 25-25 साल के सश्रम कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सभी आरोपी को ढाई -ढाई साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके साथ ही न्यायालय ने आईपीसी की धारा 354 के तहत पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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वहीं, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 342 के तहत दोषी सभी आरोपियों को एक साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस तरह दोष सिद्ध आरोपियों को जुर्माने के तौर पर कुल 3,10,000 रुपये की राशि अदा करनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
इस मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सोमा गुप्ता ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में दस गवाह पेश किये गये, जिनका प्रतिपरीक्षण कराया गया.
प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी से मिली जानकारी के मुताबिक दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने मायके में रहने वाली 35 वर्षीय एक महिला की लिखित शिकायत पर सामूहिक रेप किये जाने को लेकर आईपीसी की धारा 376डी, 379, 342, 504, 506 के तहत एक नामजद सहित 16-17 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
पति के सब्जी लेने गई थी महिला, हथियार का भय दिखाकर किया गैंगरेप
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता अपने पति और अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में रह रही थी. 8 दिसम्बर 2020 को शाम में करीब सात बजे वह पति के साथ गांव के समीप लगे हाट से सब्जी और अन्य सामान खरीद कर घर लौट रही थी. इस बीच अंधेरा हो जाने पर कुछ लड़कों ने हथियार का भय दिखाकर उसके पति को बांध कर रखा. इसके बाद सभी लोगों ने पीड़ित महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया.
रेप के आरोपियों ने महिला और उसके पति के पास से रुपये भी छीन लिए थे. घटना के दूसरे दिन (9 दिसम्बर, 2020) को पीड़िता ने थाने पहुंचकर सामूहिक रेप को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस चर्चित गैंगरेप मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी को समयबद्ध ढंग से जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त सभी चिन्हित 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इनमें से दो नाबालिग शामिल है. जिनका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है.
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