Jharkhand: अवैध संबंध के शक पर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Dumka News: पत्नी की हत्या के मामले में दुमका (Dumka) की अदालत ने पति (Husband) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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Dumka Husband Gets Life Imprisonment For Killing Wife: अवैध संबंध (Illicit Relation) के संदेह पर पत्नी (Wife) की गला दबाकर हत्या (Murder) करने के मामले में दुमका (Dumka) की अदालत ने पति (Husband) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने रानेश्वर थाना क्षेत्र के कुकुरभाषा गांव निवासी दोषी गोपाल राय (Gopal Rai) को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त 3 माह सजा भुगतनी होगी. मामले में सूचक मसानजोर थाना क्षेत्र के मुड़ाजोड़ गांव निवासी हुलिया देवी, पति जगरनाथ राय ने रानेश्वर थाने में 24 सितंबर 2017 को लिखित शिकायत कर बेटी सूती देवी की गला दबाकर हत्या करने का आशंका जताते हुए दामाद गोपाल राय को आरोपी बताया था.
अवैध संबंध के शक पर पति करता था मारपीट
लिखित शिकायत में उन्होंने बताया था कि 10 वर्ष पूर्व रानेश्वर थाना क्षेत्र के कुकरीबासा गांव निवासी गोपाल राय से उनकी बेटी की शादी हुई थी. दोनों से 2 बच्चियां भी हैं. अक्सर पति किसी अन्य पुरुष से अवैध संबंध के संदेह पर सूती देवी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था. घटना के दिन गंभीर अवस्था में पश्चिम बंगाल के सिउड़ी में बेटी की इलाज होने की सूचना मिली थी.
मिले थे गले और हाथ में रस्सी के निशान
हुलिया देवी के मुताबिक जब वो रानेश्वर स्थित बेटी के ससुराल गई तो उसे अचेता अवस्था में पाया. बेटी के गले और हाथ में रस्सी के निशान थे. जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हुलिया देवी के शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में न्यायालय में कुल 9 गवाहों की गवाही हुई, जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई. बचाव पक्ष से बहस अधिवक्ता अंजन चौधरी एवं केस में पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी कर रहीं थी.
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