Slaughter House के संचालन पर झारखंड सरकार ने नहीं दिया जवाब, हाईकोर्ट ने 2 विभागों पर लगाया जुर्माना
Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर विकास विभाग पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के अफसर अदालती आदेश को हल्के में ले रहे हैं.
Jharkhand High Court Imposed Fine on Two Departments: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) नेरांची (Ranchi) स्थित स्लॉटर हाउस (Slaughter House) के संचालन से जुड़ी याचिका पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल ना किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए झारखंड सरकार (Jharkhand Government) के खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर विकास विभाग पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि राज्य सरकार के अफसर अदालती आदेश को हल्के में ले रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है.
आज तक लागू नहीं हो पाई है व्यवस्था
गौरतलब है कि, कि रांची शहर के कांके में सरकार की ओर से 5 एकड़ में लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक स्लॉटर हाउस (वधशाला) का निर्माण कराया गया है. इसे 2018 में ही चालू किया जाना था. योजना यह थी कि इसे शुरू कर शहर में अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खानों पर रोक लगाई जाएगी और यहां से लोगों को हाइजेनिक तरीके से मीट उपलब्ध हो सकेगा. ये व्यवस्था आज तक लागू नहीं हो पाई है. इसी मामले को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई है. अदालत ने इस पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था.
कोर्ट के आदेश को हल्के में ना लें
सोमवार को जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सरकार की ओर से अब तक जवाब ना मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने अफसरों को हिदायत की कि वो कोर्ट के आदेश को हल्के में ना लें. अदालत ने 2 विभागों पर लगाया गया जुमार्ना अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने को कहा है. इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों को लगाम लगाने का भी निर्देश दिया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी.
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