Jharkhand Investment: झारखंड (Jharkhand) में निवेश (Investment) को बढ़ावा देने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. निवेश को खास ध्यान में रखते हुए 'झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एक्ट-2021' का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. इसमें झारखंड में नए उद्योगों को स्थापित करने, उद्योग नीति के तहत उद्योगों को लाभ देने, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है. उद्योग विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है. प्रस्ताव के अनुसार, झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे.
बोर्ड के कार्य
बोर्ड की तरफ से बोर्ड कार्यकारी समिति और सचिवालय के लिए नियम और प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाएगा. किसी भी प्रकार के निवेश प्रस्ताव पर अनुदान की स्वीकृति देने का अधिकार होगा. इस अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार होगा. बोर्ड का मुख्यालय रांची में होगा. बोर्ड की बैठक साल में 2 बार होगी.
बदलाव के लिए कार्य कर रही है सरकार
गौरतलब है कि, हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य गठन के बाद आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था, आशानुरूप उतना विकास नहीं हो पाया है. इन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा था, जरूरत है कि यहां के पोटेंशियल को हम पहचानें और उस पर कार्य करें.
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