झारखंड सरकार ने बहाल की Old Pension Scheme, समझें नई और पुरानी पेंशन योजना का फर्क
Ranchi News: झारखंड सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. पेंशन योजना को लागू करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बना है.
Jharkhand Old Pension Scheme: झारखंड (Jharkhand) में जारी सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बृहस्तिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. ये योजना 1 सितम्बर 2022 से लागू होगी. इसके लागू होने के साथ ही 1 दिसंबर 2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना खत्म हो जाएगी. ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) का आभार जताने वालों की लंबी कतार लग गई. ढोल-नगाड़े की आवाज से पूरा मंत्रालय परिसर गूंज उठा. सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया. एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी गई.
कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि, राज्य में अभी लगभग 1.95 लाख स्थाई अधिकारी और कर्मचारी हैं. इनमें से 1.25 लाख नई पेंशन योजना के दायरे में हैं, जो 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद बहाल हुए हैं, इन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा. पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी और इसकी जगह पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू कर दी गई थी. राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बना है.
'एक और वादा पूरा हुआ'
कैबिनेट की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि, ''एक और वादा हुआ पूरा. झारखण्ड राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन हुई लागू. जोहार.''
एक और वादा हुआ पूरा।
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 1, 2022
झारखण्ड राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन हुई लागू।
जोहार। pic.twitter.com/Dob85op0lR
नई पेंशन स्कीम
बता दें कि, नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन में से 10 फीसदी कटौती होती थी, उतना ही सरकार मिलाकर उसे निवेश करती थी. ये निवेश शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव पर आधारित होता था. रिटायरमेंट पर उसका जितना पैसा बनता था, उसका 60 फीसदी उन्हें भुगतान करने का प्रावधान था. शेष 40 फीसदी पैसा फिर से निवेश करने का प्रावधान था. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मौत पर उनके आश्रित पति-पत्नी को किसी तरह की पेंशन का प्रावधान नहीं था और ये 40 फीसदी राशि भी सरकार के पास चली जाती थी. अब कर्मचारियों को इससे छुटकारा मिल जाएगा. नई पेंशन स्कीम पेंशन का प्रावधान ना के बराबर था.
ओल्ड पेंशन स्कीम
ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को उसके मूल वेतन का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है. इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शामिल होता है, साथ ही DA भी शामिल होता है. आम कर्मचारियों की तरह की पेंशनधारियों को भी हर 6 महीने में DA में होने वाले बदलाव का लाभ मिलता है. इसके साथ ही पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का लाभ मिलता है. पेंशनधारी के 80 वर्ष उम्र होने पर मूल पेंशन का 20 फीसदी बढ़ोत्तरी होता है, जो 85 साल होने पर 30 फीसदी, 90 साल होने पर 40 फीसदी, 95 साल होने पर 50 फीसदी और 100 साल होने पर 100 फीसदी बढ़ता है.
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