Jharkhand: कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों की सदस्यता समाप्त किए जाने पर सुनवाई स्थगित, जानें पूरा मामला
Ranchi News: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने कांग्रेस (Congress) के 3 विधायकों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के मामले में सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है.
Jharkhand Congress MLA Cash Case: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो (Rabindra Nath Mahato) ने कांग्रेस (Congress) के 3 निलंबित विधायकों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के मामले की सुनवाई बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी. लगभग 50 लाख रुपये कैश के साथ कोलकाता में गिरफ्तार कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों ने बुधवार को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से जारी अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए ये कहते हुए 8 सप्ताह का समय मांगा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) की जमानत की शर्तों के अनुरूप वो फिलहाल कोलकाता से बाहर नहीं जा सकते हैं.
अयोग्य ठहराने की मांग
झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम (Alamgir Alam) ने पार्टी के तीन विधायकों इरफान अंसारी (Irfan ansari), राजेश कच्छप (Rajesh kachhap) और नमन बिक्सल कोंगारी (Naman Bixal Kongari) को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने पार्टी के अन्य विधायकों से पाला बदलने और सरकार गिराने की पेशकश की थी.
लगभग 50 लाख रुपये कैश के साथ किया गया था गिरफ्तार
विधायकों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने दलील दी. विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ शिकायत पर स्पष्टीकरण मांगा था. विधायकों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 30 जुलाई को हावड़ा में लगभग 50 लाख रुपये कैश के साथ गिरफ्तार किया था. हालांकि, उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है. पश्चिम बंगाल पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है.
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