Jharkhand News: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ा झटका लगा है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) और जस्टिस आनंद सेन (Anand Sen) की बेंच ने शुक्रवार को ईडी (ED) के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू (SV Raju) ने अपनी दलील में कहा कि सीएम सोरेन ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है. वे ईडी के किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए. ऐसे में उनका समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती.


ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि प्रार्थी ने जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है, उसे सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है. इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है. ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता. वहीं सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है. ऐसे में उन्हें ईडी की ओर से समन दिया जाना उचित नहीं है.


ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजे थे पांच समन


बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को पांच समन भेजे थे, लेकिन वे किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए. उन्होंने बीते 23 सितंबर को ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर किया था. इसमें समन को कानून के खिलाफ बताया गया था और पीएमएलए एक्ट की अलग-अलग धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गई थी. इसके पहले सोरेन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे एंटरटेन करने के बजाय उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को कहा था.


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