Jharkhand High court का निर्देश, सांसदों-विधायकों से जुड़े मुकदमों में गवाही के बाद 3 महीने में हो फैसला
Jharkhand High court ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों का निपटारा 3 महीनों के अंदर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में गवाही हो चुकी है उसमें जल्द फैसला हो.
Jharkhand High Court: झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को जन प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों पर एक बड़ा निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे जिन भी मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और मामला सुनवाई के लिए रखा गया है, ऐसे मामलों में 3 माह के अंदर सुनवाई को पूरी की जाए. झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश उन मुकदमों की स्तिथि पर सुनवाई करते हुए दिया गया जिसमें आरोपी सांसद या विधायक हैं. सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की स्तिथि पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है.
सरकार से भी किया सवाल
सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से भी गवाहों के संबंध में सवाल किया है. सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा कि कई मामलों में गवाह अदालतों में गवाही देने नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन्हें अदालतों में लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है.
14 जनवरी तक होगी वर्चुअल सुनवाई
वहीं, उच्च न्यायालय के क्रियान्वयन की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना के बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए आगामी 14 जनवरी तक वर्चुअल सुनवाई करने का फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस फैसले की जानकारी दी है. आपको बता दें कि राज्य में बेलगाम होती कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इस फैसले की मांग झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने की थी. झारखंड में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हए आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है.
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