याचिका में की गई गलती सुधारना भूल गए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मंडा, हाई कोर्ट ने लगा दी पैनल्टी
Arjun Munda News: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी. लेकिन इस याचिका में वर्तनी की अशुद्धियां पाई गईं जिससे कोर्ट नाराज है.
Jharkhand News: याचिका में त्रुटि न सुधारने पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अर्जुन मुंडा ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. अर्जुन मुंडा समेत बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर सचिवालय की ओर मार्च निकालने के दौरान पुलिस के साथ झड़प में शामिल होने के आरोप हैं. इसी संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी. यह 11 अप्रैल 2023 का मामला है.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन मुंडा के अलावा पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर ओरांव और सांसद निशिकांत दुबे पर एफआईआर की गई थी. इसके बाद अर्जुन मुंडा ने हाई कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट में मुंडा की ओर से वकील प्रशांत पल्लव पहुंचे.
मामले में अगली सुनवाई अब 8 मई को
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश कुमार ने कहा कि ऑफिस द्वारा जो गलती बताई गई थी, याचिका में उसमें सुधार नहीं किया गया है. लिहाजा ऐसे में अर्जुन मुंडा को झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट्स क्लर्क एसोसिएशन के नाम 1.25 लाख का जुर्माना भरना होगा. अर्जुन मुंडा के खिलाफ साथ ही काेई कार्रवाई न करने के आदेश दिए गए हैं. मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
नामांकन से पहले एफआईआर से नाम हटाने की कवायद
2023 में धुर्वा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें पुलिस स्टेशन के नाम में वर्तनी की अशुद्धियां मिली थीं. इसे सुधारने के लिए कहा गया था. यह याचिका होली की छुट्टी से पहले दाखिल की गई थी. बता दें कि अर्जुन मुंडा को बीजेपी ने खूंटी और निशिकांत दुबे को गोड्डा से टिकट दिया है. एफआईआर में दोनों के नाम दर्ज हैं. मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन दर्ज करने वाले हैं.
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