Jharkhand Judge Death: सीबीआई के जवाब से संतुष्ट नहीं झारखंड हाई कोर्ट, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग का आदेश दिया
झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद जज मौत मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मोबाइल फोन झपटमारी की नियत से हत्या करने की बात स्वीकार करने योग्य नहीं है.
Dhanbad Judge Death Case: धनबाद जिला अदालत के जज उत्तम आनंद की जुलाई, 2021 में हुई अप्राकृतिक मौत मामले की जांच उचित तरीके से नहीं करने को लेकर सीबीआई की खिंचाई की और कहा कि वह इसके पीछे पैठी गहरी साजिश का पता लगाए.
सीबीआई के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ हाई कोर्ट
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति एस. एन. प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आज कहा कि मोबाइल फोन झपटमारी की नियत से हत्या करने की बात स्वीकार करने योग्य नहीं है.
सीसीटीवी फुटेज से नहीं पता चल रहा मौत की असली वजह
आपको बता दें कि अदालत ने धनबाद जज मौत मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ऑटो चालक ने सिर्फ मोबाइल फोन छीनने के लक्ष्य से अपने सहयोगी के साथ मिलकर न्यायाधीश की हत्या कर दी और यदि ऐसा था तो उन्होंने फोन क्यों नहीं लूटा?
ऑटो चालक तथा उसके सहयोगी की कराएं नार्को और ब्रेन मैपिंग
अदालत द्वारा सवाल खड़े किए जाने पर सीबीआई के जांच अधिकारी ने कहा कि ऑटो से न्यायाधीश को धक्का मारने के दौरान दोनों ओर से बाइकें आ रही थीं इसीलिए ऑटोचालक ने पकड़े जाने के डर से फोन नहीं लूटा. पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में ऑटो चालक तथा उसके सहयोगी की नार्को, ब्रेन मैपिंग परीक्षण की दोनों रिपोर्टें सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें. मामले की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होनी है.
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