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Hazaribagh: नाबालिग को एसिड पिलाने का मामला, HC ने खुद लिया संज्ञान, राज्य सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

Jharkhand High Court :हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एसिड हमले की शिकार नाबालिग लड़की के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करे . कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि पर जांच की पूरी स्थिति की जानकारी मांगी है.

Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य सरकार को उस 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के पुनर्वास एवं उपचार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है जिसे कथित रूप से जबरन तेजाब पिलाया गया था. मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की बेंच ने राज्य सरकार और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIIMS) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लड़की का इलाज सरकार वहन करे.

हाई कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान

खंडपीठ इस मामले की जनहित याचिका के रूप में स्वत: संज्ञान लेकर बुधवार को सुनवाई कर रही थी. न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि पर इस मामले के जांच अधिकारी को पेश होने और जांच की स्थिति की जानकारी देने को कहा है. अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी. दिसंबर 2019 में हजारीबाग (Hazaribagh) में 13 साल की यह बच्ची जब स्कूल से लौट रही थी तो उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले शख्स ने उसे कथित रूप से जबरदस्ती तेजाब पिला दिया था. उसे इलाज के लिए रांची के एम्स ले जाया गया. बाद में उसके माता-पिता उसे एम्स पटना ले गए.

SP बोले- आरोपी को किया गिरफ्तार

वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस (SP Kartik S.) ने न्यायालय में पेश होकर बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्दी ही उसका पोलीग्राफ परीक्षण (Polygraph Test) भी करा लिया जाएगा. अदालत ने कहा कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है. न्यायालय ने कहा कि आरोप गंभीर हैं. ऐसा जान पड़ता है कि पुलिस सही भावना के साथ जांच नहीं कर रही है.

ये भी पढ़ें :- Jharkhand HC ने हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में सरकार और ED से किया जवाब तलब, 1 मई को अगली सुनवाई

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