Jharkhand News: बर्खास्त सिपाही को न्यायालय ने 11 वर्षों बाद किया बहाल, जानिए पूरा मामला
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रौशन की पीठ ने धनबाद में ड्यूटी से बिना बताये दो दिनों के लिए गायब रहने पर 11 वर्ष पूर्व बर्खास्त किए गए एक सिपाही को बहाल करने का आदेश दिया है.
Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रौशन की पीठ ने धनबाद में ड्यूटी से बिना बताये दो दिनों के लिए गायब रहने पर 11 वर्ष पूर्व बर्खास्त किए गए राज्य पुलिस के एक सिपाही को बृहस्पतिवार को बहाल करने का आदेश दिया.
बहाल करने को कहा
न्यायमूर्ति दीपक रौशन की पीठ ने धनबाद के एक पुलिसकर्मी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर बर्खास्त किये जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद जवान की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए उसे दोबारा बहाल करने का आदेश दिया.
क्यों बर्खास्त किया गया
धनबाद जिला बल के जवान रंजीत कुमार को वर्ष 2010 में बिना सूचना के दो दिन ड्यूटी से गायब रहने और वरीय अधिकारियों के साथ गाली-गलौज के आरोप में विभागीय कार्यवाही के बाद बर्खास्त कर दिया गया था. आदेश के खिलाफ उसकी ओर से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई थी.
वकील ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि आरोपपत्र में सही तथ्य नहीं दिए गए हैं. जवान पर वरीय अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है, लेकिन ऐसा बर्ताव करने की न तो तिथि दर्ज है और न ही समय का जिक्र किया गया है. नशे में रहने पर उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया ताकि इसकी पुष्टि हो सके. बिना सूचना के सिर्फ दो दिन ड्यूटी से गायब रहने की वजह से बर्खास्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है.
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