Ranchi Illegal Mining: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन (Illegal Mining) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मंगलवार को पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की. पंकज मिश्रा के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने की दरख्वास्त की, लेकिन ईडी के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने इसका विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. ईडी कोर्ट ने पूर्व में भी मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी.


'चार्जशीट में पंकज मिश्रा घोटाले का सरगना'
बता दें ईडी ने पंकज मिश्रा समेत तीन के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट में पंकज मिश्रा को अवैध खनन घोटाले का किंगपिन बताया है. ईडी ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री के साथ अपने मजबूत संबंधों के बावजूद, पंकज मिश्रा हेमंत सोरेन के राष्ट्रीय निर्देश के तहत अवैध खनन और करोड़ों रुपये की हेराफेरी में सक्रिय रूप से शामिल थे.


ईडी ने जब्त की थी 36 करोड़ की रकम
पंकज मिश्रा को बीते साल 19 जुलाई को मनीलांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके पहले आठ जुलाई को पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास और उनके सहयोगियों के बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा पर 19 ठिकानों पर छापामारी की थी. इस दौरान 5.34 करोड़ रुपये नगद और कई दस्तावेज बरामद किये गये थे. बाद में जांच के दौरान ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके प्रमुख सहयोगी दाहू यादव सहित अन्य के बैंक खातों में जमा 36 करोड़ से अधिक की रकम जब्त की गई थी.


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