Jharkhand High Court: मोदी टाइटल वाले लोगों पर की गई एक टिप्पणी से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के अपने आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है. अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है.


लगा था ये आरोप


राहुल गांधी के खिलाफ रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में स्थानीय सिविल कोर्ट में एक शिकायत वाद दर्ज कराया था. जिसमें उनपर लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान मोदी टाइटल वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है.


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मानहानि का मामला हुआ था दर्ज


शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी टाइटल वाले सारे मोदी के खिलाफ टिप्पणी निंदनीय, कष्टकारी और दिल को ठेस पहुंचाने वाला है. उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है, जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था. बीते 17 अक्तूबर को राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए समन को रद्द करने अपील की थी.


अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी


गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दे दिया है. अगली सुनवाई मामले की अगली सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी. झारखंड हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखा.


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