Jharkhand High Court Reprimand Chief Engineer: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम (Chief Engineer Birendra Ram) को उनके पद के लिए अयोग्य बताते हुए कहा कि क्यों नहीं आपको जेल भेज (Jail) दिया जाए? अदालत ने विभाग के एक रिटायर कर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन का भुगतान कई वर्षों तक पेंडिंग रखे जाने की शिकायत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की. याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम कोर्ट में उपस्थित रहे. याचिका जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके उमेश प्रसाद सिंह (Umesh Prasad Singh) ने दायर की थी.


2016 में हुए थे रिटायर 
उमेश प्रसाद सिंह 2016 में रिटायर हुए थे, लेकिन उन्हें ना तो रिटायरमेंट के उपरांत मिलने वाली राशि का भुगतान हुआ और ना ही उनकी पेंशन (Pension) शुरू की गई. बीते 13 जून को अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें 16 जून तक रिटायरमेंट की राशि का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.


'आप अपने पद पर रहने लायक नहीं'
सोमवार को इसी मामले में आगे हुई सुनवाई के दौरान विभाग ने 50 हजार रुपये के जुर्माने को खत्म करने का आग्रह अदालत से किया गया, लेकिन कोर्ट ने जुर्माना बरकरार रखते हुए चीफ इंजीनियर की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि आप अपने पद पर रहने लायक नहीं हैं.


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