Jharkhand News: झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय की है. अदालत ने मरांडी के अनुरोध पर उन्हें अपनी मूल याचिका की प्रार्थना में आंशिक संशोधन की अनुमति दे दी और इसपर जवाब दाखिल करने के लिए विधानसभा को 12 जनवरी तक का समय दिया है.
मरांडी ने क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज सुनवाई की. मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं बल्कि नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक व्यवस्था के तहत वह सिर्फ मान्यता देते हैं. याचिका में कहा गया था कि उसमें संशोधन से मूल याचिका की भावना प्रभावित नहीं होगी.
नेता प्रतिपक्ष की मांग
मरांडी की याचिका में अनुरोध किया गया है कि बाबूलाल मरांडी भाजपा के विधायक दल के नेता हैं. उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाए. जबकि गलती से मूल याचिका में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की बात कही गई थी. अंतरिम याचिका में अनुरोध किया गया है कि इसी भूल में सुधार किया जा रहा है.
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