Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट (High Court) ने स्कूल-कॉलेजों के पास शराब और अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री पर हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग और उत्पाद विभाग को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दोनों विभागों से यह बताने को कहा है कि, स्कूल और कॉलेज के छात्रों को नशे की लत से दूर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. 


इसके साथ ही छात्रों को नशे से बचाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है. मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी. बता दें कि, इस संबंध में शिवाकांत पांडेय ने जनहित याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्र ने कोर्ट को बताया कि रांची के स्कूलों के पास भी शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है. इससे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं.


8 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार ने शराब की लत से कौन-कौन सी बीमारी होती है. बच्चे भी इसके गिरफ्त में आ सकते हैं. इसका प्रार्थी की ओर से विरोध करते हुए कहा कि, सिर्फ डाटा तैयार करना सरकार का काम नहीं है. बच्चों को नशे से कैसे दूर रखा जाए, ताकि नशे के दुष्प्रभाव से बच्चों को बचाया जा सके इस पर ध्यान देने की जरूरत है. सुनवाई के बाद अदालत ने स्वास्थ्य और उत्पाद विभाग को 8 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. वहीं नगर निगम ने भी धार्मिक-शैक्षणिक स्थलों और अस्पतालों से 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को लाइसेंस नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया है.


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