Jharkhand High Court Suo Moto on History Sheeter Murder in Deoghar court: देवघर सिविल कोर्ट में पिछले दिनों हुए हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने स्वतः संज्ञान लिया है. देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीष के पत्र को आधार बनाते हुए अदालत ने संज्ञान को जनहित याचिका में तब्दील किया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति डॉ रविरंजन ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है, इसके साथ ही अदालत ने देवघर सिविल कोर्ट (Deoghar Civil court) में सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश भी दिया है. मामले में मुख्य न्यायाधीश ने सुरक्षा मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सूबे में सुरक्षा व्यवस्था लचर है, रोज हत्याएं हो रही हैं. अदालत ने मामले में 8 जुलाई को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है. 


कोर्ट कैंपस में मारी गोली 
बता दें कि, झारखंड के देवघर जिला सिविल कोर्ट में बीते शनिवार को पेशी के लिए लाए गए अमित सिंह नामक एक हिस्ट्रीशीटर की अपराधियों ने कोर्ट कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी थी. अमित सिंह की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मी भी इस दौरान मूकदर्शक बने रहे. कोर्ट कैंपस में गोलीबारी से भगदड़ मच गई थी. पुलिस कोई जवाबी कार्रवाई कर पाती, उसके पहले अपराधी फरार हो गए थे. बिहार के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसौड़ा ग्राम निवासी अमित सिंह को बिहार पुलिस झारखंड के एक पुराने आपराधिक मामले में पेशी के लिए लेकर पहुंची थी. शहर के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में दिनदहाड़े हुई इस वारदात से दहशत मच गई थी. झारखंड में कोर्ट परिसर में गोलीबारी और हत्या की ये पहली घटना नहीं थी. इससे पहले वर्ष 20115 में हजारीबाग जिला कोर्ट परिसर में हिस्ट्रीशीटर सुशील श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था.




सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी थी रिपोर्ट 
बता दें कि, बीते वर्ष 28 जुलाई को धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में अदालतों और जजों की सुरक्षा को लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी थी. इस पर झारखंड सरकार की ओर 16 अगस्त, 2021 जवाब दाखिल कर बताया गया था कि राज्य के सभी कोर्ट परिसरों और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है. सभी जिलों के एसपी और उपायुक्त को कोर्ट की सुरक्षा के लिए एसओपी और निर्देश जारी किए जाने की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी. 


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