Jharkhand High Court NIA Probe In Ranchi Violence: रांची हिंसा मामले में एनआईए जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर 17 जून को झारखंड उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर कर रांची (Ranchi) में हाल ही में हुई हिंसा की जांच एनआईए (NIA) से कराने का अनुरोध किया गया था. इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जन भर पुलिसकर्मियों सहित 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे. हिंसा के बाद प्रशासन को शहर के कुछ हिस्सों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी थी और इंटरनेट सेवाओं (Internet Services) को भी निलंबित कर दिया गया था. जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने एनआईए से जांच का अनुरोध करते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहारनपुर से लोग हिंसा भड़काने के लिए रांची आए थे.
की जा रही है शरारती तत्वों की पहचान
इस बीच बता दें कि, झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची में गत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही आगे सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो इसके लिए शरारती तत्वों की पहचान की जा रही है. रांची में अब भी मेन रोड और आसपास के 6 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू है. राज्य पुलिस के प्रवक्ता पुलिस महानिरीक्षक अभियान एवी होमकर ने बताया कि पिछले शुक्रवार को मेन रोड इलाके में हुई हिंसा के सिलसिले में 29 गिरफ्तारियां हुईं थी, जिसके बाद गत 24 घंटे में कोई नई गिरफ्तारी नहीं की गई है.
जांच समिति ने दर्ज किए बयान
इस बीच, झारखंड सरकार की तरफ से हिंसा की घटना की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति ने बुधवार को कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए और हिंसा वाले क्षेत्रों का स्वयं दौरा किया. समिति को एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है. समिति में राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल एवं अपर पुलिस महानिदेशक अभियान संजय लाटकर शामिल हैं.
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