Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) को कड़ी फटकार लगाई है. सातवीं से दसवीं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अभ्यर्थियों के मार्क्‍स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्‍स का ब्योरा और अन्य जरूरी सूचनाएं अब तक जारी नहीं किए जाने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की.


जज डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने मंगलवार को जेपीएससी को आदेश दिया कि वह 3 सप्ताह की भीतर ये सभी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करें, अन्यथा कोर्ट में स्वत: अवमानना का मामला चलेगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की है. बता दें कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान 13 दिसंबर को कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर ये ब्योरे वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया था.


आरटीआई एप्लीकेशन के बाद भी नहीं हुई कर्रवाई


कोर्ट ने जेपीएससी सिविल सर्विस के अभ्यर्थी सोनू कुमार रंजन और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. प्रार्थी की ओर से वकील अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि सातवीं से नौवीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की मेरिट लिस्ट वर्ष 2022 मई में जारी हो गयी और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई. जेपीएससी में टॉपर, सफल और असफल अभ्यर्थियों को अब तक कट ऑफ मार्क्‍स, अपने मार्क्‍स स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट की कॉपी की छायाप्रति देखने का अवसर नहीं मिल पाया है. इस संबंध में जेपीएससी में आवेदन देने और आरटीआई एप्लीकेशन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.


पहले की जेपीएससी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की मार्कशीट और अन्य सूचनाएं जेपीएससी की वेबसाइट में अपलोड की जाती रही हैं. मार्क्‍स अपलोड नहीं होने से अगली जेपीएससी परीक्षा, जो अप्रैल 2023 में होने वाली है, उसकी तैयारी करने में अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा कि अभ्यर्थियों के मार्क्‍स स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट आदि क्यों नहीं अपलोड किए गए, जबकि रिजल्ट निकले 5 से 6 माह का समय बीत चुका है.


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