Jharkhand Medininagar Gangrape Case: झारखंड (Jharkhand) के मेदिनीनगर (Medininagar) में यहां की एक अदालत ने एक महिला के साथ गैंगरेप (Gangrape) के मामले में एक पूर्व विधायक के भाई सहित 3 लोगों को बुधवार को 20-20 साल के कठोर कारावास और उनकी एक महिला सहयोगी को अपराध में सहायता करने के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई है. हैरान करने वाली बात ये है कि इस पूरी घटना में महिला का पति (Husband) भी शामिल था.
लगाया गया जुर्माना
वरिष्ठ अधिवक्ता सुधा पांडे ने कहा कि पलामू जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपीएन पांडे की अदालत ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसका भुगतान नहीं करने पर प्रत्येक को 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. इसी तरह, दोषी महिला पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और राशि का भुगतान ना करने पर उसे भी 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
पूर्व विधायक का भाई भी है शामिल
गौरतलब है कि, ये घटना 16 दिसंबर, 2016 को मनातू थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हुई थी, जब महिला के साथ उसके पति और उसके 2 दोस्तों ने गैंगरेप किया था, जिनमें से एक पूर्व विधायक का भाई है और उन्हें अपराध करने में एक अन्य महिला की तरफ से सहायता प्रदान की गई थी.
ये भी पढ़ें: