Jharkhand: चाईबासा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Chaibasa News: पत्नी (Wife) के हत्या के दोषी पति (Husband) को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला साल 2019 का है.
Jharkhand Husband Killed Wife In Chaibasa: झारखंड (Jharkhand) के पश्चिम सिंहभूम (West Singhbhum) जिले में पत्नी की हत्या के दोषी को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी पति का नाम सुखलाल पिंगुवा (Sukhlal Pinguwa) है. उसकी पत्नी का नाम पद्मावती (Padmavati) था. सुखलाल पिंगुवा ने 2019 में पत्नी की हत्या कर दी थी. पुलिस ने बताया कि चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला (Vishwanath Shukla) की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी सुखलाल पिंगुवा को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है और 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
सुखलाल पिंगुवा ने किया था प्रेम विवाह
पुलिस ने कहा कि पिंगुवा और पद्मावती साथ पढ़ते थे और उनमें दोस्ती थी. दोनों ने प्रेम विवाह किया था और गुवा पुलिस थाना क्षेत्र में रहते थे. पुलिस के मुताबिक, पिंगुवा हाटगुम्हरिया पुलिस थाना क्षेत्र के रुइया गांव का रहने वाला था और शादी के बाद अक्सर पद्मावती की पिटाई करता था. पुलिस ने बताया कि, 2019 में एक दिन पिटाई के बाद गंभीर रूप से पद्मावती घायल हो गई और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी. पद्मावती के पिता की शिकायत पर गुवा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.
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यहां ये भी बता दें कि, कुछ महीने पहले झारखंड के पलामू (Palamu) जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 7 साल पहले दहेज (Dowry) को लेकर हुई हत्या के एक मामले में पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रदीप कुमार चौबे ने अपने फैसले में कहा कि पति आलोक तिवारी अपनी पत्नी से बाइक की मांग कर रहा था और बाइक नहीं दिए जाने पर उसने पत्नी की जलाकर हत्या कर दी थी.
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