Dowry Murder Case in Palamu: झारखंड (Jharkhand) के पलामू (Palamu) जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 7 साल पहले दहेज (Dowry) को लेकर हुई हत्या (Murder) के एक मामले में पति (Husband) को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रदीप कुमार चौबे (Pradeep Kumar Choubey) ने अपने फैसले में कहा कि पति आलोक तिवारी (Alok Tiwari) अपनी पत्नी (Wife) से बाइक की मांग कर रहा था और बाइक नहीं दिए जाने पर उसने पत्नी की जलाकर हत्या कर दी.
पत्नी को जलाकर मार दिया
अदालत ने सजा सदर थानान्तर्गत जोड़ गांव में 9 अक्टूबर 2015 को चंचल कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में सुनाई है. नवविवाहिता चंचल कुमारी को जलाकर मार दिया गया था. हत्या के इस मामले में पत्नी चंचल कुमारी के एक परिजन गणेश शुक्ला ने पुलिस में आपराधिक FIR दर्ज कराई थी. अदालत ने मामले की विवेचना करने एवं बचाव तथा अभियोजन पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद पति आलोक तिवारी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
12 लोग सबूत के अभाव में बरी
बात दें कि, हाल ही में पलामू की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 12 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था. इन 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी. इन सभी पर आरोप लगाया गया था कि 2018 में मनातु थानाक्षेत्र के सरगुजा बाहेरतांड गांव में उन्होंने इंद्रदेव उरांव और उसकी पत्नी सुकनी देवी की जादू-टोना करने को लेकर हत्या कर दी थी. अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे इन सभी 12 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था.
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