Dumka Children's court Sentenced the Juvenile: झारखंड (Jharkhand) की दुमका (Dumka) में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चिल्ड्रेन कोर्ट (Additional District and Sessions Judge cum Children's Court) के प्रोबेशनर ऑफिसर रमेश चंद्रा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या (Culpable Homicide) मामले में, रामगढ़ (Ramgarh) के बलबीर कुंवर (Balbir Kunwar) को सात साल की सजा (Punishment) सुनाई है. कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपया जुर्माना (Fine) भी लगाया है, जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


रामगढ़ के गम्हरिया हाट गांव में 14 अक्टूबर 2016 को दुर्गा पूजा मेला का आयोजन किया गया था. इसी दौरान मेले में आयोजित नाच गाना से लौट रहे, ईंटबंधा के पांचू मांझी (25 वर्ष) को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था. मेले में ईंटबंधा के बलवीर कुंवर और ओड़तारा के गौतम कुंवर की मृतक पांचू के साथ किसी बात को ले कर विवाद हो गया था.


मेले के बाद, मृतक को अकेले देखकर दोनों ने छुरा घोंप दिया और फरार हो गये. पुलिस ने इस मामले में चाकूबाजी का मामला दर्ज किया था, इस हमले में घायल पांचू को सीएचसी में भर्ती करावाया गया था, यहां से मेडिकल कालेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया था. बेहतर इलाज के लिए देवघर के कुंडा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पांचू मांझी की मौत हो गई. 


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इस घटना के समय किशोर बलबीर कुंवर की उम्र 18 वर्ष से कम थी. लिहाजा 16 वर्ष से अधिक उम्र और घृणित अपराध करने के आलोक में जेजेबी ने उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट करवाने के बाद, केस को चिल्ड्रेन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. चिल्ड्रिेन कोर्ट ने किशोर को बालिग माना, जहां इस केस की सुनवाई करते हुए 16 फरवरी को उसे सिद्धदोष करार दिया.


इस मामले में कोर्ट ने माना कि, "भले ही अभियुक्त ने हत्या के इरादे से चाकू से वार नहीं किया था, पर वह जानता था कि इस तरह से चाकू मारने से मृत्यु हो सकती है. बचाव पक्ष की वरिष्ठ अधिवक्ता सोमा गुप्ता और अभियोजन पक्ष के एपीपी चंपा देवी की सजा के मामले में हुई बहस को सुनने के बाद, अदालत ने बलबीर कुंवर को सात साल और जुर्माना की सजा सुनाई.


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