Jharkhand Medininagar Attempt to Murder Case: झारखंड (Jharkhand) के मेदिनीनगर (Medininagar) के एक सत्र न्यायालय ने 13 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया. अदालत में अपने फैसले में कहा गया है कि यदि अर्थ दण्ड की राशि नहीं दी जाती है तो, सजा की अवधि एक वर्ष बढ़ जाएगी. अदालत ने ये भी कहा कि जुर्माने की राशि जमा होने पर उसकी आधी राशि यानी 25 हजार रुपये पीड़ित अलखदेव महतो को दिए जाएंगे.


जमीन से जुड़ा है विवाद 
पलामू जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने ये फैसला सुनाया है. इस मामले में अलखदेव महतो ने तेरह वर्ष पूर्व एक जून 2009 को छत्तरपुर थाने में गोपाल महतो समेत ग्यारह लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ये प्राथमिकी भूमि विवाद से जुड़ी हुई थी जिसमे वादी अलखदेव महतो ने पुलिस एवं अदालत को दिए गए अपने बयान में कहा था कि 25 मई 2009 को गोपाल महतो और उसके साथियों ने जान से मारने की नीयत से उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था. 


बिहार के गया में हुआ इलाज 
इस घटना में गंभीर रुप से घायल होने वाले अलखदेव महतो का इलाज बिहार के गया में मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में किया गया था. अन्य दस आरोपियों को संदेह के लाभ देते हुए अदालत ने रिहा करने के आदेश दिए हैं.


ये भी पढ़ें: 


Mining Lease Case: सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने दिया 10 दिन का समय, खनन पट्टा आवंटन का है मामला


Petrol Diesel Price Today: दिल्ली से एमपी तक तमाम राज्यों में आज 1 लीटर पेट्रोल-डीजल की क्या है कीमत, चेक करें लेटेस्ट रेट लिस्ट