Maiya Samman Yojana: हर महीने 1000 रुपये वाली योजना पर CM हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा अपडेट, जान लें क्या किया फैसला?
Jharkhand Maiya Samman Yojana: झारखंड की CM मईया सम्मान योजना के तहत 21 साल से 50 साल की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये का लाभ मिलेगा. अब इस योजना को अप्लाई करने के तरीके को और आसान कर दिया गया है.
Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल दिया है. मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है. इस योजना के तहत 21 साल से 50 साल की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये का लाभ मिलेगा. वहीं अब इस योजना को सीएम हेमंत सोरेन ने और भी आसान कर दिया है. दरअसल, अब इस योजना के फॉर्म ऑफलाइन भी जमा होंगे.
इस योजना के फॉर्म को ऑफलाइन जमा करवाने के साथ कुछ दस्तावेज भी जमा कराने होंगे. इनमें एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और एक राशन कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी. वहीं अब योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा. इन दस्तावेजों के आधार पर महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है. वहीं जिन महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा.
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को और सहज बनाने हेतु
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 7, 2024
✅✅ अब आवेदन ऑफलाइन भी जमा होंगे।
आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जायेगा।
✅ एक पासपोर्ट साईज फोटो।
✅ आधार कार्ड की छायाप्रति।
✅ बैंक पासबुक की छायाप्रति।
✅ राशन…
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना लाभ लेने के लिए एप्लीकेंट का झारखंड का निवासी होना जरूरी है. आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो और 50 वर्ष से कम आयु की हो, आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो, वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते है, लेकिन इस अवधि के पश्चात् आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा.
नहीं देनी होगी किसी तरह की फीस
बता दें कि यह योजना महिलाओं के लिए पूरी तरह से मुफ्त है, इसमें किसी तरह का कोई भी शुल्क अदा नहीं करना है. अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा राशि की मांग की जाए तो एप्लीकेंट जिला समाज कल्याण कार्यालय, रांची में संपर्क कर सकते हैं.
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