Jharkhand: हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये, आवेदन की आई तारीख, जानें डिटेल
Jharkhand News: झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में 21 से 50 वर्ष उम्र तक की महिलाओं को शामिल किया गया है. इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तारीख आ गई है.
Jharkhand Mukhyamantri Maiyan Samman Yojana: झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन पत्र जमा का वक्त आ गया है. इस योजना को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. राज्य में 3 से 10 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा करने को लिए विशेष कैम्प का आयोजन कर किया जा रहा है. प्रदेश के मंत्री हफीजुल हसन ने इस बारे में जानकारी दी है.
झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली हमारी सरकार झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत अब राज्य के 21 से 50 वर्ष की योग्य बहनों को हर महीने मिलेगा 1000 की सम्मान राशि. 3 से 10 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा करने के लिए विशेष कैम्प का आयोजन कर किया जा रहा है.''
माननीय मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी की नेतृत्व वाली हमारी सरकार झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत अब राज्य के 21 से 50 वर्ष की योग्य बहनों को हर महीने मिलेगा ₹1000 की सम्मान राशि।
— Hafizul Hassan (@hafizulhasan001) July 29, 2024
3 से 10 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा करने के लिए विशेष कैम्प का आयोजन कर किया जा रहा है pic.twitter.com/Dtp3bWhy28
क्या है मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना?
झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए हर महीने 1000 रुपये देने का फैसला लिया है. इस योजना में 21 से 50 वर्ष उम्र तक की महिलाओं को शामिल किया गया है. इस स्कीम का फायदा प्रदेश के उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी सालाना इनकम आठ लाख रुपये से कम है.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का मकसद क्या?
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना लाई गई है. इस योजना का मुख्य मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण के साथ आर्थिक रूप से मजबूत करना है. शुरुआती दौर में इसमें करीब 48 लाख महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
इस योजना के तहत सरकार हर महीने की 15 तारीख तक महलाओं के सिंगल लिंक्ड बैंक खाते में राशि जमा करेगी. योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक को झारखंड का निवासी होना जरुरी है. इसके साथ ही उनके पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होने चाहिए.
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