(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2021: रोजगार के लिए झारखंड सरकार दे रही है 25 लाख तक लोन, जानें- किसे मिलेगा फायदा और कैसे करें अप्लाई
सरकार ने राज्य के हुनरमंद युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है. इस के तहत 25 लाख तक का लोन सरकार दे रही है. जानिए पूरा प्रॉसेस
रांची स्वरोजगार को बढ़ावा देने के मन से अब की हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेकर आई है. जिसके लिए PRD Jharkhand के ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी गई. आपको बता दें राज्य के हुनरमंद युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत युवाओं को 25 लाख तक का लोन सरकार दे रही है.
योजना के पीछे क्या है सरकार की मंशा
योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है. ताकि, युवा न सिर्फ अपना रोजगार खड़ा कर सकें, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करें. राज्य सरकार युवाओं की कला को अपना रोजगार बनाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन दे रही है. योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कुशल युवाओं को जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO) कार्यालय से संपर्क करना होगा.
क्या करना होगा योजना से जुड़ने के लिए
राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता भी निर्धारित की है. 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और दिव्यांग श्रेणी के ही युवाओं को लाभ मिलेगा. इन कटेगरी के युवा जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं.
50 हजार तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं
आप इस योजना के तहत 25 लाख का अधिकतम लोन ले सकते हैं. लेकिन अगर आपको 50,000 तक का लोन लेना है तो ऐसे में आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है.
महत्वपूर्ण दस्तावेज- अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डॉक्युमेंट्स लेकर जाना है.
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
यहां करना होगा आवेदन-
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
ऐसे करें अप्लाई
- आप इनमें से किसी भी विभाग से झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना का आवेदन पत्र ले लें.
- इसके बाद फॉर्म में जरुरी डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भर दें.
- फॉर्म में जो भी डॉक्युमेंट्स मांगे गए हैं उन्हें साथ में अटैच कर दें.
- इसके बाद फॉर्म जमा कर दें.
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