Jharkhand New Corona Guidelines: झारखंड में पाबंदियों में ढील, स्कूल के साथ-साथ जानिए और क्या-क्या खुला?
झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य में स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है. सोशल डिस्टेंशिंग के पालन के लिए भी एसओपी जारी की गई है.
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Jharkhand New Corona Guidelines: कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत के बाद झारंखड में बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य के सात जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, बोकारो और सिमडेगा में कक्षा नौ से बारहवीं तक के स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके अलावा बाकी 17 जिलों के स्कूलों में कक्षा पहली से 12 वीं तक, आवासीय विद्यालयों और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को खोलने की अनुमति मिली है.
स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थानों में सोशल डिस्टेंशिंग के पालन के लिए भी एसओपी जारी की गई है. हालांकि छात्र-छात्राओं की हाजिरी जरूरी नहीं होगी, लेकिन शिक्षकों के लिए कोरोना टीका का दोनों डोज लेना जरूरी है. सभी शिक्षकों, छात्र और स्कूल के कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. स्कूल अपने सामान्य टाइम टेबल के साथ ही खुलेंगे. जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में उपस्थिति के लिए छात्रों के माता- पिता की अनुमति जरूरी होगी. समय-समय पर शिक्षकों और छात्रों की कोविड टेस्ट जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा सकता है. स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि एयर कंडिशनर का इस्तेमाल कम से कम करें. यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले लागू कर दिया गया है.
जानें- नए दिशा-निर्देश
- सरकार ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई आदि के खोलने की अनुमति दे दी है. छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन क्लास की सुविधा जारी रहेगी. सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. ऑफलाइन कक्षा लेने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल खुलेंगे. शिक्षकों और छात्रों का दोनों डोज लेना जरूरी है.
- कोचिंग सेंटरों में भी ऑफलाइन क्लास के लिए शिक्षकों को दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा.
- जिम, स्विमिंग पूल और स्टेडियम खुलेंगे.
- बिना दर्शक के आयोजित किए जाएंगे खेलकूद.
- खुले में 200 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे. बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 प्रतिशत क्षमता, जो भी कम हो, एकत्रित होंगे.
- केंद्र, राज्य सरकार द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की मिली अनुमति.
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय में 100 प्रतिशत कर्मी उपस्थिति हो सकेंगे.
- सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.
- रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान और शॉपिंग मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
- रेस्तरां, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पम्प को छोड़कर सभी दुकान शाम 8 बजे तक ही खुलेंगी.
- मेले, जुलूस और प्रदर्शनी पर रोक रहेगी.
- सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.
- धार्मिक स्थल, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों के लिये पूर्व में जारी दिशा-निर्देश लागू रहेंगे.
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